Thursday, May 7, 2020

PPF अकाउंट- बचत और सुरक्षा, यूको बैंक के साथ

फोटो : यूको बैंक 
PPF यानि पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड भारत सरकार की एक बचत योजना है। इस खाते में ब्याज भारत सरकार द्वारा दिया जाता है और वह ब्याज प्रति तिमाही (तीन महीनों में) निर्धारित किया जाता है। इस खाते में जमा राशि के मैचुरिटी पर टैक्स नहीं लगता है अपितु टैक्स में छूट मिलती है। पीपीएफ खाते में एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते है और साल में न्यूनतम 500 रुपये का निवेश करना जरूरी होता है। ध्यान रहे कि आप अपने पीपीएफ खाते में एक साल में इससे ज्यादा पैसे न जमा करें।1 अप्रैल से 30 जून 2020 तक के लिए लागू PPF ब्याज दर 7.1% तय की गई है।

PPF अकाउंट खोलने के लाभ और टैक्स में छूट
PPF अकाउंट में मूलधन और ब्याज की गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है। PPF अकाउंट के लिए ब्याज दर सरकार द्वारा प्रति तिमाही (तीन महीनों में) घोषित की जाती है। उस अवधि में PPF रिटर्न बैंकों की FD दरों से अधिक होते हैं। बचत बैंक अधिनियम, 1873 के तहत किसी भी अदालत का आदेश PPF पर लागू नहीं होता हैं।
PPF अकाउंट में प्रति वर्ष 1.5 लाख रु. तक आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट के लिए मान्य है, साल में मिलने वाले ब्याज और मैच्योरिटी इनकम को भी टैक्स से छूट दी गई है।

सुरक्षित भविष्य के लिए निवेश 
अगर आप पीपीएफ में निवेश के जरिये अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं तो आपको इस योजना में हर महीने 12,500 रुपये का निवेश करना होगा। हर महीने इस राशि से आपकी साल की निवेश राशि हो जायेगी 1.5 लाख रुपये। इस तरह 15 सालों में आपकी निवेश राशि होगी 22.5 लाख रुपये, मगर 7.1(वर्तमान ब्याज दर) फीसदी की ब्याज दर के साथ आपको 15 साल बाद मिलने वाली मैच्योरिटी राशि होगी करीब 36 लाख रुपये। इसे आप 5-5 वर्ष बढ़ा कर और आगे निवेश करते रहें तो आपकी मैच्योरिटी अवधि बढ़ने के साथ ही आपको और भी अधिक पैसा मिलेगा क्योंकि खास बात ये है कि अगर आप पैसा न निकालें तो आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलता रहेगा।

PPF अकाउंट कैसे खोलें
PPF अकाउंट सभी राष्ट्रीयकृत बैंक और पोस्ट ऑफिस में खोले जाते है। एक बार अकाउंट खोलने के बाद, पासबुक जारी हो जाती है। सभी ट्रांजेक्शन इस पासबुक में दर्ज किए जाते हैं। कुछ बैंक पासबुक जारी करने के साथ  PPF खाते में ऑनलाइन जमा और एंट्री को ऑनलाइन देखने की अनुमति देते हैं जिसमे यूको बैंक प्रमुख है। यूको बैंक की भारत में 3200 से अधिक शाखाएँ हैं, देश के सभी राज्यों में यूको बैंक का मजबूत नेटवर्क है। ग्राहक सेवा के मामले में यूको बैंक देश का अग्रणी सार्वजानिक बैंक है इसलिए इसकी किसी शाखा में पीपीएफ खाता खुलवाना फायदेमंद है। यूको बैंक में पीपीएफ खाते से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए https://www.ucobank.com/english/helpline.aspx पर जा सकते हैं।

PPF अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक शर्तें
वह कोई भी व्यक्ति जो भारत का निवासी है, वह PPF अकाउंट खोल सकता है, माता-पिता के द्वारा अपने नाबालिग बच्चों के लिए भी अकाउंट खोले जा सकता है। NRI PPF अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, अगर कोई भारतीय निवासी जो PPF अकाउंट खोलने के बाद NRI बन गया है, वह अकाउंट की मैच्योरिटी तक अकाउंट चला सकता है। PPF में जॉइंट अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं है।

PPF अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (डॉक्यूमेंट)
PPF अकाउंट खोलने का फ़ॉर्म (फ़ॉर्म A), बैंक शाखाओं से प्राप्त किया जा सकता है या ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है।यूको बैंक में अकाउंट खोलने के लिए https://www.ucobank.com/pdf/PPF-Forms-A-to-H.pdf  लिंक से फॉर्म - A  डाउनलोड कर सकते है ।
1-पहचान पत्र
2-पते का प्रमाण
3-खाताधारक का फोटोग्राफ

PPF  अकाउंट की अवधि
PPF अकाउंट उस वित्तीय वर्ष के अंत जिसमें अकाउंट खोला गया था, से 15 वर्ष की समाप्ति के बाद मेच्योर होता है। उदाहरण के लिए, यदि PPF अकाउंट जनवरी 1, 2010 को खोला गया था, तो यह 31  मार्च 2025 को मेच्योर हो जाएगा, यानी 31  मार्च 2015 से 15 वर्ष। मैच्योरिटी के बाद, आप अकाउंट की अवधि अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। ये अवधि कितनी बार भी बढ़ाई जा सकती हैं।

PPF खाते से मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालना
PPF अकाउंट खोलने के 5 वर्ष बाद कुछ पैसा उसमें से निकाला जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि अकाउंट जनवरी 1, 2010, को खोला गया था, तो वित्तीय वर्ष 2015-16 के बाद PPF अकाउंट में मौजूद कुछ पैसा निकाला जा सकता है। एक वर्ष में केवल एक बार पैसा निकालने की अनुमति है। एक वर्ष में निम्नलिखित में से सबसे कम राशि निकाल सकते हैं:-
1-जिस वर्ष में पैसे निकालने हैं उस से पिछले वर्ष में जो मौजूदा बैलेंस था उसका 50% या
2-जिस वर्ष में निकालना है उस से चार साल पहले मौजूद बैलेंस का 50%।
PPF अकाउंट से मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालने के लिए फ़ॉर्म C जमा करना आवश्यक है। जानकारी जैसे कि अकाउंट नंम्बर, निकाली जाने वाली राशि आदि की जानकारी फ़ॉर्म में दी जानी चाहिए। आपको एक एफिडेविट जमा करना होगा जिसमें इस बात की घोषणा होगी कि आप जिस वर्ष में पैसे निकाल रहे हैं उसमें आपने PPF अकाउंट से पहले पैसे नहीं निकाले हैं। यदि अकाउंट नाबालिग के नाम पर है, तो अन्य घोषणा में कहा जाएगा कि राशि उसी नाबालिग बच्चे के उपयोग के लिए आवश्यक होगी जो अभी भी नाबालिग और जीवित है।

PPF अकाउंट में नॉमिनी बनाने के नियम
अकाउंट खोलते समय या बाद में पारिवारिक सदस्य, रिश्तेदार, दोस्त आदि को नॉमिनी बनाया जा सकता है, नॉमिनी कभी भी बनाया और बदला जा सकता है। नाबालिग के नाम पर खोले गए अकाउंट में नॉमिनी नहीं बनाया जा सकता।

PPF अकाउंट का ट्रांसफर
PPF अकाउंट को बैंक से डाक घर या डाकघर से बैंक में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसे एक बैंक से दूसरी बैंक में या एक शाखा से दूसरी शाखा में ट्रांसफर किया जा सकता है।

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